राज्य के अन्दर कोविड -19 से मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान की राशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराने के संबंध में




राज्य के अन्दर कोविड -19 से मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान की राशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराने के संबंध में

 

राज्य सरकार के द्वारा जनहित में जारी:-

राज्य के अन्दर कोविड -19 से मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान की राशि सहायता
राज्य के अन्दर कोविड -19 से मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान की राशि सहायता

आमजनों को सूचित किया जाता है कि राज्य के अन्दर कोविड -19 से मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को राज्य सरकार के द्वारा रु 0 4.00 लाख की दर से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किया जा रहा है । राज्य सरकार के द्वारा पूर्व से भुगतान की जा रही अनुग्रह अनुदान की राशि रु 04.00 लाख के अतिरिक्त गृह मंत्रालय , भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप ₹50.000 हजार की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।



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राज्य के अन्दर कोविड -19 से मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान की राशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराने के संबंध में

 

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में कोविड -19 से मृत वैसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु दिनांक 20.03.2022 के पूर्व हुई हो तथा उनके परिजन के द्वारा अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु दावा प्रस्तुत नहीं किया गया हो , वे उक्त न्यागादेश की तिथि , दिनांक 24.03 2022 से 60 दिनों के भीतर अपना दावा जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं । दिनांक 20.03.2022 एवं इसके पश्चात् कोविढ -19 से मृत व्यक्ति के परिजन मृत्यु की तिथि से 90 दिनों के भीतर अपना दावा समर्पित कर सकते हैं ।



राज्य के अन्दर कोविड -19 से मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान की राशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराने के संबंध में

 

इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग , बिहार पटना के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/disastermgmt/CitizenHome.html से आवेदन करने हेतु विहित प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है । आवेदन विहित प्रपत्र में संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष अथवा उनके ई – मेल आई ० डी ० पर समर्पित किया जा सकता है । पूर्व में जिन्हें रू 0 4.00 लाख की राशि प्राप्त हो चुकी है अथवा जिनके द्वारा पूर्व में भुगतान हेतु आवेदन समर्पित किया जा चुका है , उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है । अगर किसी आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन के विरुद्ध उनके दावा का निष्पादन निर्धारित तिथि के अन्दर नहीं होता है तो वे जिला स्तर पर गठित शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं । जिन आवेदकों के दावा के विरूद्ध अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है तथा आवेदक के द्वारा भुगतान हेतु अपने बैंक खाता की विवरणी समर्पित नहीं की गई है . ये जिला कार्यालय में संबंधित कागजात उपलब्ध कराएँगे । संपर्क नहीं होने वाले लाभुकों के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से भी ध्यान आकर्षित किया गया है । आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजातों को संलग्न किया जाना है :-



● • मृत्यु प्रमाण पत्र

  • कोविड -19 पोजिटिव होने संबंधी प्रमाण , कागजात
  • पारिवारिक सूची का प्रमाण – पत्र
  • . मृतक एवं आवेदक के आधार कार्ड की प्रति .

● आवेदक के बैंक पासबुक / रद्द चेक की प्रति

  • कोविड -19 की चिकित्सा संबंधी कागजात ( यदि चिकित्सा करवाई गई हो तो )

भुगतान की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाये रखने हेतु तथा भुगतान नहीं होने की स्थिति में जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है , जिसमें निम्न सदस्य हैं :

  • अपर समाहर्ता

● मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी / चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा मेडिसीन विभाग के विभागाध्यक्ष ( यदि जिला में चिकित्सा महाविद्यालय अवस्थित हो तो )



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